देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा : न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय

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कोलकाता, 28 अप्रैल कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार रात को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का पालन करेंगे, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नौकरियों में “घोटाले” के मामले को दूसरे न्यायाधीश को सौंपने के लिए कहा गया है।

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने शाम को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय के ‘सेक्रेटरी जनरल’ को देश के प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत उनके साक्षात्कार की रिपोर्ट और आधिकारिक अनुवाद को मध्य रात्रि तक उनके सामने पेश करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि सभी को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा और न्यायपालिका के हिस्से के रूप में वह भी ऐसा ही करेंगे।

इस्तीफा नहीं देने की बात पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, ‘‘मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं।’’

इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि एक समाचार चैनल में उनके साक्षात्कार की रिपोर्ट और आधिकारिक अनुवाद और कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक का हलफनामा शुक्रवार की मध्य रात्रि तक मूल रूप में उनके सामने पेश किया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती ‘‘घोटाला’’ मामले में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार सबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस मामले की जांच किसी और न्यायाधीश को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, ‘‘पारदर्शिता के लिए, मैं भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के ‘सेक्रेटरी जनरल’ को निर्देश देता हूं कि वे रिपोर्ट और मेरे द्वारा मीडिया में दिए गए साक्षात्कार का आधिकारिक अनुवाद और इस न्यायालय के महापंजीयक के हलफनामे को आज मध्यरात्रि 12 बजे तक मूल रूप में मेरे सामने प्रस्तुत करें।’’

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि यह मामला किसी अन्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ को सौंपना होगा।

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था कि क्या न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती ‘‘घोटाले’’ से संबंधित लंबित मामले में किसी समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।

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