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देश की खबरें | प. बंगाल : नाबालिग लड़की की मौत पर प्रदर्शन के बाद कालियागंज में निषेधाज्ञा लागू

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस तथा स्थानीय लोगों के बीच झड़पों के बाद रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

देश की खबरें | प. बंगाल : नाबालिग लड़की की मौत पर प्रदर्शन के बाद कालियागंज में निषेधाज्ञा लागू

कालियागंज (प.बंगाल), 23 अप्रैल पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस तथा स्थानीय लोगों के बीच झड़पों के बाद रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल के मृतक लड़की के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचने से कुछ घंटे पहले निषेधाज्ञा लागू की गई।

अधिकारी ने कहा, ‘‘दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एहतियाती उपाय के तौर पर आज से 15 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। कानून के अनुसार, हम चार या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं देंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’

बहरहाल, कानूनगो को एनसीपीसीआर के तीन अन्य प्रतिनिधियों के साथ लड़की के परिवार से मुलाकात करने की अनुमति दी गई। उनके साथ पुलिसकर्मी भी थे।

पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डब्ल्यूसीपीसीआर) ने आरोप लगाया कि कानूनगो तथा उनके दल ने ‘‘मामले का राजनीतिकरण’’ करने की कोशिश के तहत क्षेत्र का दौरा किया और वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

डब्ल्यूसीपीसीआर अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती ने कहा कि एनसीपीसीआर के दल के दौरे की ‘‘बिलकुल भी जरूरत नहीं’’ थी।

चक्रवर्ती ने ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘एनसीपीसीआर ने कानून का घोर उल्लंघन किया और राज्य की छवि धूमिल करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ गैरकानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसा। वे निषेध आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए मृतक लड़की के घर पत्रकारों का एक बड़ा दल लेकर गए। यह शर्मनाक है। उन्हें अपने दौरे के बारे में हमें बताना चाहिए था और मामले में हमारी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2023 12:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).