देश की खबरें | पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाला मामला: उच्चतम न्यायालय का तत्काल सुनवाई से इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने कथित नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

नयी दिल्ली, दो जून उच्चतम न्यायालय ने कथित नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत तीन जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी, जब ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत का कामकाज शुरू होगा।

पीठ ने कहा कि तब तक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकती है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम मामले की सुनवाई तीन जुलाई को करेंगे। तब तक आप वहां (उच्च न्यायालय के समक्ष) स्थगन का अनुरोध कर सकते हैं।’’

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पीठ से आग्रह किया और कहा कि मामले के अभियुक्तों को सुरक्षा की आवश्यकता है, और किसी भी देरी के कारण सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाएंगे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का विरोध किया और कहा कि सीबीआई या ईडी जांच के खिलाफ कोई राज्य सरकार कैसे आगे आ सकती है।

फर्नांडिस ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि वह तीन जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 22 मई के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा सुनाए गए 21 अप्रैल, 2023 के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, जिसे बाद में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा द्वारा सुनाए गए 12 मई, 2023 के निर्णय द्वारा संशोधित किया गया था।

यह कथित घोटाला पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, सफाई कर्मचारी, चपरासी, चालक आदि की भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित है।

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