नयी दिल्ली, 23 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन विनिर्माता वीवो के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में आरोपी चार लोगों की न्यायिक हिरासत बृहस्पतिवार को सात दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी।
आरोपियों में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक और एक चीनी नागरिक शामिल हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर आदेश सुनाया।
गिरफ्तार किये चारों लोगों में लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और चार्टड एकाउंटेंट नितिन गर्ग तथा राजन मलिक हैं।
राय की ओर से वकील नीतेश राणा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के ईडी के आवेदन का विरोध किया और कहा कि ‘यांत्रिक रूप से और स्वत: तरीके से’ यह नहीं किया जा सकता।
राणा ने अदालत से कहा, ‘‘हरिओम राय के खिलाफ सहयोग नहीं करने के आरोप नहीं हैं।’’
एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में कंपनी और लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे और एक बड़े धनशोधन गिरोह के पर्दाफाश का दावा किया था जिसमें चीनी नागरिक और कई भारतीय कंपनियां शामिल बताई गईं।
ईडी ने तब आरोप लगाया था कि वीवो ने भारत में कर अदायगी से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपये अवैध तरीके से चीन भेजे थे।
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