देश की खबरें | वीवो पीएमएलए मामला : अदालत ने लावा के एमडी, चीनी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता ‘वीवो’ के खिलाफ धन शोधन मामले में लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय और चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने सह-आरोपी नितिन गर्ग की हिरासत में पूछताछ की अवधि दो दिन बढ़ा दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

तीनों आरोपियों को पहले दी गई उनकी ईडी हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था। आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

स्मार्टफोन कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है।

कंपनी के एक प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा, ‘‘वीवो ने लगातार आरोपों से इनकार किया है। हम आवश्यक और उचित कानूनी उपायों का सहारा लेंगे।’’

ईडी ने पिछले साल जुलाई में चीनी कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों पर छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी राशि ‘‘अवैध रूप से’’ चीन में हस्तांतरित की गई थी।

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