देश की खबरें | विकास दुबे के सहयोगी को पांच साल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कानपुर देहात जिले की एक विशेष अदालत ने तीन साल पहले मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी श्यामू बाजपेयी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कानपुर (उप्र), 18 जुलाई कानपुर देहात जिले की एक विशेष अदालत ने तीन साल पहले मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी श्यामू बाजपेयी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बिकरू कांड के छह दिन बाद बाजपेयी को गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी करने का दोषी ठहराया गया।

उन्होंने बताया कि श्यामू बाजपेयी के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थानाक्षेत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक श्यामू बाजपेयी बिकरू कांड में घात लगाकर किए गए हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छुपाने का मुख्य आरोपी था।

अपर पुलिस उपायुक्‍त (पश्चिम) लाखन सिंह यादव ने बताया कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अमित मालवीय ने सोमवार को बाजपेयी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि विशेष न्‍यायाधीश (दस्‍यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत द्वारा बिकरू कांड से संबंधित मामलों में हत्या के प्रयास के लिए बाजपेयी को सुनाई गई यह पहली सजा है।

अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बाजपेयी को एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि उनके खिलाफ तीन मामले और लंबित हैं।

यादव ने बताया कि श्यामू बाजपेयी पर 25,000 रुपये का नकद इनाम घोषित था, उसको बिकरू कांड के छह दिन बाद ही चौबेपुर इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। यादव ने बताया कि बिकरू कांड के संबंध में अब तक 37 आपराधिक मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बिकरू कांड के छह दिन बाद अपनी गिरफ्तारी के दौरान, भागने की असफल कोशिश में श्यामू बाजपेयी ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि श्यामू बाजपेयी घात लगाकर किए गए हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छुपाने का मुख्य आरोपी था।

जिला सरकार के वकील राजू पोरवाल ने ‘पीटीआई-’ को फोन पर बताया कि गवाहों की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट से श्यामू बाजपेयी को हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराने में मदद मिली।

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