नयी दिल्ली, 28 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे और उसके सहयोगियों के यहां पुलिस की दबिश के बारे में महत्वपूर्ण सूचना लीक करने के संदेह में निलंबित और गिरफ्तार पुलिस अधिकारी की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया ।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने निलंबित पुलिस अधिकारी की पत्नी से कहा कि अपनी समस्या और राहत के लिये उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाना होगा।
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विनीता सिरोही की ओर से पेश वकील अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि उनकी मुवक्किल को आशंका है कि उसके निलंबित पति उप निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा को भी गैरकानूनी तरीके से खत्म कर दिया जायेगा।
शीर्ष अदालत ने दुबे से कहा कि वह याचिका वापस लेकर उच्च न्यायालय जायें।
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विकास दुबे और उसके गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने गयी पुलिस की टुकड़ी पर तीन जुलाई को आधी रात के बाद बिकरू गांव में घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे।
उप निरीक्षक शर्मा को कानपुर के चौबेपुर थानांतर्गत बिकरू गांव में पुलिस की दबिश के बारे में जानकारी कथित रूप से दुबे तक पहुंचाने के संदेह में तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पांच जुलाई को निलंबित किया गया था।
सिरोही ने अपनी याचिका में कहा कि उसके पति को बिकरू गांव में पुलिस की दबिश की जानकारी आरोपियों को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के इस दावे को चुनौती देते हुये याचिका में कहा गया है कि शर्मा को चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय तिवारी ने थाने में ही रहने का निर्देश दिया था।
याचिका के अनुसार तिवारी ने शर्मा से रात में कहा था कि वह फोन पर मिले निर्देशों के मुताबिक एक अपराधी को गिरफ्तार करने जा रही टीम के साथ जा रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि आरोपियों की न्यायेतर हत्याओं से इस मामले में दर्ज प्राथमिकी की तफ्तीश के लिये जिम्मेदार जांच एजेन्सियों की कार्यशैली का पता चलता है।
अनूप
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