देश की खबरें | एंटीलिया विस्फोटक सामग्री मामले में वाजे ने यूएपीए के प्रावधानों और जांच को चुनौती दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एंटीलिया विस्फोटक सामग्री प्रकरण और कारोबारी मनसुख हिरन की मौत के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

मुंबई, 19 अगस्त बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एंटीलिया विस्फोटक सामग्री प्रकरण और कारोबारी मनसुख हिरन की मौत के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने जेल में बंद वाजे की याचिका पर सोमवार को एनआईए से जवाब मांगा।

पीठ ने चुटकी लेते हुए कहा कि वाजे द्वारा जेल से दायर 185 पृष्ठ की याचिका एक शोधपत्र की तरह है।

अदालत ने कहा, “यह याचिका है या शोधपत्र? इसमें ऑस्कर वाइल्ड और दूसरे कई लोगों उद्धृत किया गया है। यह पीएचडी के शोधपत्र की तरह लगती है।”

वाजे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने कहा कि आरोपी जेल में हैं और उनके पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है।

वाजे ने अपनी याचिका में मामले की सुनवाई पूरी होने तक तत्काल रिहाई की मांग की है।

पोंडा ने कहा कि मामले में यूएपीए के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया गया है और एनआईए ने मामले में अधिनियम लागू होने से पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी थी।

पोंडा ने कहा, “यूएपीए के प्रावधानों को सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ मुंबई में किसी के घर के बाहर जिलेटिन बरामद होने का मामला है। कोई आतंक नहीं फैलाया गया।”

पोंडा ने कहा कि एनआईए की योग्यता भी चुनौती के घेरे में है क्योंकि एजेंसी ने केंद्र द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद एनआईए से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 23 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास एक वाहन खड़ा हुआ मिला था, जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी थी।

एनआईए का आरोप है कि वाजे ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर व्यवसायी मनसुख हिरन का वह वाहन एंटीलिया के बाहर खड़ा किया था।

एनआईए के अनुसार, बाद में जब हिरन ने कहा कि वह सच्चाई का खुलासा करेगा, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।

पांच मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक नहर से हिरन का शव मिला था। एंटीलिया के बाहर खड़ा मिला वाहन कथित तौर पर चोरी होने से पहले हिरन के कब्जे में था।

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