विदेश की खबरें | वेटिकन की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में लड़के को आरोप मुक्त किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पोप की आपराधिक अदालत द्वारा इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया।

पोप की आपराधिक अदालत द्वारा इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया।

न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति ने पादरी गैब्रियल मार्टिनेली को कुछ आरोपों से मुक्त कर दिया और फैसला दिया कि अन्य को दंडित नहीं किया जा सकता या ये अपराध बहुत समय पहले हुए थे। सेमीनरी के पूर्व रेक्टर रेव एनरिको रडिस को भी इसी तरह आरोप मुक्त कर दिया गया।

न्यायाधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने अनिवार्य रूप से इस बात की पुष्टि की थी कि मार्टिनेली और कथित पीड़ित के बीच यौन संबंध थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कथित पीड़ित, जो सिर्फ सात महीने छोटा था, को मजबूर किया गया था।

मामला सेंट पायस युवा सेमीनरी का है। इस सेमीनरी में 12 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे रहते हैं, जो सेंट पीटर बैसिलिका में प्रार्थना में सहयोग करते हैं।

मार्टिनेली ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि आरोप निराधार है और अन्य सेमीनरियों द्वारा ‘‘ईर्ष्या’’ के चलते ऐसा आरोप लगाया गया था।

एपी

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