देश की खबरें | उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी, उनके बेटों की याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके दो बेटों अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ राजधानी की पॉश डालीबाग कालोनी में अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

लखनऊ, 29 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके दो बेटों अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ राजधानी की पॉश डालीबाग कालोनी में अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

उक्त याचिका में डालीबाग की एक निष्क्रांत सम्पत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अब्बास व उमर अंसारी की याचिका पर पारित किया।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वी. के. शाही ने अदालत को बताया कि मामले में जांच के उपरांत दोनों याचियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उनके अनुसार मुख्तार अंसारी के खिलाफ विवेचना अभी चल रही है।

उल्लेखनीय है कि जियामऊ के प्रभारी लेखपाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी व उसके बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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