Uttar Pradesh: दलित लड़की से बलात्कार के प्रयास के मामले में व्यक्ति को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में 2020 में एक गांव की दलित लड़की से बलात्कार के प्रयास के मामले में यहां की एक पॉक्सो अदालत ने दोषी व्यक्ति को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

सांंकेतिक तस्वीर (Photo Credit : Twitter)

सुलतानपुर (उप्र), 18 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में 2020 में एक गांव की दलित लड़की से बलात्कार के प्रयास के मामले में यहां की एक पॉक्सो अदालत ने दोषी व्यक्ति को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी दीनानाथ मिश्रा (40) पर सोमवार को 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने कहा कि 13 वर्षीय लड़की की मां ने पुलिस में दी गई शिकायत में कहा था कि तीन अक्टूबर, 2020 को उनकी बेटी जब बकरी चराने गई थी तभी मिश्रा ने उससे बलात्कार का प्रयास किया था. यह भी पढ़ें : Kedarnath Helicopter Crash: केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 की मौत, सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

द्विवेदी ने बताया कि लड़की ने जैसे ही शोर मचाया आस पास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए आ गए. इसके बाद आरोपी ने लड़की के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी.

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