देश की खबरें | उत्तर प्रदेश : बलिया में बलात्कार के दोषी को उम्र कैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जिले की एक स्थानीय न्यायालय ने 21 वर्षीया युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
बलिया (उप्र), 14 सितंबर जिले की एक स्थानीय न्यायालय ने 21 वर्षीया युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 29 मई 2017 की रात्रि 21 वर्षीया युवती शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के ही रहने वाले गीत सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत पर नरही थाना में गत 31 मई को गीत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
उन्होंने बताया कि अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं जफर
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 14, 2022 10:41 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

