देश की खबरें | उत्तर प्रदेश: दो भाइयों की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अदालत ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या और एक अन्य व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
आगरा, 21 नवंबर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अदालत ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या और एक अन्य व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
जिला न्यायाधीश विवेक संगल ने 25 नवंबर 2018 को हुई घटना में आरोपी महेंद्र सिंह, हाकिम सिंह, मुकेश और सचिन को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 84 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सभी आरोपी फतेहपुरसीकरी थाना क्षेत्र के जाजऊ गांव के रहने वाले हैं।
जिला न्यायाधीश ने इस मामले में अन्य आरोपी सुरेश उर्फ सुरेंद्र सिंह, बलवीर सिंह एवं डोलू को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश भी सुनाया।
अधिकारियों के मुताबिक, वादी थान सिंह ने आरोप लगाया था कि 17 नवम्बर 2018 को एक समारोह में शामिल नहीं किये जाने को लेकर आरोपियों ने वादी का मजाक बनाया था।
उन्होंने बताया कि इसी झगड़े को लेकर बाद में आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर 25 नवम्बर 2018 की सुबह करीब आठ बजे घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें वादी के दो बेटे अनिल और ललित घायल हो गये।
अधिकारी ने बताया कि दोनों की अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत ही जबकि गंगा प्रसाद नाम के व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया।
उन्होंने बताया कि वादी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ द्ध हत्या, हत्या के प्रयास एवं अन्य धाराओं में मुकद्मा दर्ज किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2024 10:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

