देश की खबरें | उत्तर प्रदेश: नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार आठ युवकों पर दर्ज मामले खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सहारनपुर की एक अदालत ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये आठ युवकों के मुकदमे को खारिज करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।
सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), चार जुलाई सहारनपुर की एक अदालत ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये आठ युवकों के मुकदमे को खारिज करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।
अदालत के आदेश के बाद आठों युवक जिला कारागार से रिहा कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक (नगर) राजेश कुमार ने सोमवार को अदालत से मुकदमों के खारिज किये जाने की पुष्टि की।
सहारनपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अनिल कुमार ने जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में 10 जून को गिरफ्तार किये गये आठ मुस्लिम युवकों पर दर्ज मुकदमे को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया और पुलिस को फटकार लगाई।
नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में सहारनपुर में 10 जून को प्रदर्शन में पुलिस ने 80 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
मामलों में आठ युवकों की तरफ से अधिवक्ता मोहम्मद अली, मोहम्मद हमजा और शादान शाह पेश हुए। अधिवक्ताओं ने बताया कि जो आठ युवक रिहा किए गए हैं, उनमें मोहम्मद अली, अब्दुल समद, कैफ अंसारी, महराज, आसिफ, सुभान, फुरकान और गुलफाम हैं। युवकों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया था।
अधिवक्ता अली ने आरोप लगाया कि 10 जून को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई करते हुए आठों बेकसूर युवकों को न केवल जेल भेजा बल्कि उनकी निर्ममता पूर्वक पिटाई भी की थी।
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