देश की खबरें | उत्तर प्रदेश: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने स्कूल से घर लौट रही 14 वर्षीय एक छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
भदोही, पांच दिसंबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने स्कूल से घर लौट रही 14 वर्षीय एक छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
लोक अभियोजक धीरज शुक्ला ने बताया कि विशेष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने गोपी सोनी नाम के युवक को अक्टूबर 2023 में नौवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और उसपर 24 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2023 की दोपहर को एक सरकारी स्कूल की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल से घर के लिए निकली थी।
उन्होंने बताया कि घर नहीं लौटने पर छात्रा की मां ने उसकी तलाश शुरू की और इसी दौरान किसी ने उन्हें बताया कि भिखारीपुर गांव का निवासी गोपी सोनी उसे अपने साथ ले गया है।
अधिकारी ने बताया कि छात्रा की मां जब सोनी के घर पहुंची तो वहां ताला बंद मिला।
कात्यायन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की तो गोपी सोनी का एक घर महाराष्ट्र के कल्याण जिले के भीम नगर में होने की बात पता लगी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपहृत छात्रा को मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 05, 2024 06:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

