देश की खबरें | उपहार अग्निकांड : साक्ष्य से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं की सजा बढ़ाने के लिए पीड़ित पहुंचे अदालत
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नयी दिल्ली, 01 सितंबर उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के दोषी रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं (सुशील और गोपाल अंसल) की सजा बढ़ाने की मांग की है।
इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एवीयूटी की याचिका बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति आशा मेनन के समक्ष सूचीबद्ध थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी और इसे पांच सितम्बर के लिए स्थगित कर दिया गया।
मजिस्ट्रेट की अदालत ने आठ नवम्बर, 2021 को अंसल बंधुओं को सात साल की सजा सुनाई थी। जिला न्यायालय ने 19 जुलाई को सजा में संशोधन करते हुए अंसल बंधुओं, अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा अंसल के तत्कालीन कर्मचारी पी. पी. बत्रा की सजा उनके द्वारा काटी जा चुकी सजा से ही माफ करने का आदेश दिया था।
हालांकि, अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा लगाए गए 2.25 करोड़ रुपये और अन्य दो दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा था।
इसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि इस मामले में अंसल भाइयों ने मुख्य उपहार मामले में उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अदालत के कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश रचने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।
तेरह जून, 1997 को हिंदी फिल्म 'बॉर्डर' की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान गई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 01, 2022 08:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

