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देश की खबरें | उप्र : पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाने के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2019 में एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के जुर्म में दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | उप्र : पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाने के दो दोषियों को आजीवन कारावास

गोंडा (उप्र), 20 जून उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2019 में एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के जुर्म में दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दो सह अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने शुक्रवार को बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मुगलजोत चिश्तीपुर गांव के निवासी राजकुमार गोस्वामी ने 14 मई 2019 को स्थानीय थाने पर सूचना दी कि उसके ममेरे भाई विष्णु गोस्वामी और महेश गोस्वामी रात्रि साढ़े आठ बजे के आसपास गोंडा-फैजाबाद मार्ग स्थित एक दुकान पर थे।

गोस्वामी के अनुसार, तभी दुकान में पहुंचे तुफैल, रमजान उर्फ मास्टर, निजामुद्दीन (सभी निवासी चिश्तीपुर) तथा इमरान (निवासी खोरहंसा) ने पहले उनसे झगड़ा किया और फिर पास खड़े टैंकर से पेट्रोल निकालकर विष्णु गोस्वामी पर छिड़क दिया तथा आग लगा दी।

राजकुमार गोस्वामी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि वहां मौजूद पंकज कुमार पांडेय, राजकुमार पांडेय तथा महेश गोस्वामी ने आग बुझाने का प्रयास किया और गंभीर रूप से झुलसे विष्णु को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा स्थिति गम्भीर बताने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 19 मई 2019 को विष्णु ने दम तोड़ दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पाठक के अनुसार, पुलिस ने प्रकरण की विवेचना कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान, चिकित्सकीय अभिलेखों तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों तुफैल व इमरान को हत्या का दोषी ठहराया।

पाठक के अनुसार, दोनों दोषियों को अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1,26,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में निजामुद्दीन और रमजान उर्फ मास्टर को बरी कर दिया गया।

पाठक ने बताया कि अर्थदंड की अदायगी न कर पाने की दशा में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 20, 2025 02:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).