UP: गांव में 18 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश
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लखनऊ, 31 जुलाई : उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के बीच जनता को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं. डिस्कॉम (वितरण कंपनियां) के प्रबंध निदेशकों को विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली विद्युत समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

एक बयान के अनुसार, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसीलों में साढ़े 21 घंटे और जिला मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति निर्धारित की गयी है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान अगर कोई स्थानीय गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी भरपाई ‘रोस्टर’ कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए. यह भी पढ़ें : न्यायालय ने ”सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा” का जिक्र कर गवली की समयपूर्व रिहाई पर रोक कायम रखी

उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में सुबह छह से नौ बजे के बीच व अपराह्न 12 से तीन बजे के बीच रोस्टिंग तय की गई है और इसी दौरान सुबह नौ से 12 बजे के बीच स्थानीय गड़बड़ी के कारण दो घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से तीन बजे के बीच में दो घंटे की अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. साथ ही बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो. इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.