देश की खबरें | नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विशेष पॉक्सो अदालत ने 2015 में गोरेगांव में पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोष में एक ऑटो रिक्शा चालक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुंबई, 21 जनवरी विशेष पॉक्सो अदालत ने 2015 में गोरेगांव में पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोष में एक ऑटो रिक्शा चालक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश भारती काले ने शिव कुमार ऊर्फ शिव राणा को बाल यौन शोषण से संरक्षण संबंधी पॉक्सो कानून के तहत बुधवार को दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 2015 की है। बच्ची दूध खरीदकर घर लौट रही थी, रास्ते में आरोपी ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की।
उन्होंने बताया कि आरोपी बच्ची को आरे कालोनी स्थित जंगल वाले इलाके में लेकर गया और उसका यौन उत्पीड़न करने के बाद उसे ऑटो रिक्शा से बाहर फेंक दिया।
अदालत को बताया गया कि वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने बच्ची को रोते हुए देखा तो उसे थाने ले गया। पुलिस उसे अस्पताल ले गई।
बच्ची की मां ने अदालत को बताया कि उसे गंभीर चोटें आयी थीं, वह तीन-चार महीने तक अस्पताल में रही।
विशेष लोक अभियोजक गीता शर्मा ने बताया कि इस मुकदमे में बच्ची के माता-पिता और डॉक्टरों सहित 29 गवाहों के साथ जिरह हुई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 21, 2021 08:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

