देश की खबरें | यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को उच्च न्यायालय ने चिकित्सकीय जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में रियल्टी कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को आठ सप्ताह की चिकित्सकीय जमानत दे दी है।

नयी दिल्ली, 31 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में रियल्टी कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को आठ सप्ताह की चिकित्सकीय जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने चंद्रा को चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने को मंजूरी दी और उनसे 25,000 रुपये के जमानती बांड के साथ इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने को कहा। अदालत ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चंद्रा की स्थिति ‘‘काफी गंभीर’’ है और उम्र के कारण उनकी बीमारी ‘‘अत्यधिक बढ़ गई है’’।

अदालत ने 28 जुलाई को अपने आदेश में कहा, ‘‘वह मानसिक विकार और डिमेंशिया से पीड़ित है। उन्हें हृदय रोग संबंधी चिकित्सा के साथ-साथ तंत्रिका रोग (न्यूरोलॉजिकल) संबंधी सहायता की भी आवश्यकता है। वह कई बार गिर चुके हैं, उनका वजन कम हो गया है और स्मृति लोप हो गई है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘उपरोक्त कारणों से अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सकीय जमानत पर रिहा जाना चाहिए।’’

अदालत ने चंद्रा की रिहाई का निर्देश देते हुए उन्हें अस्पताल के अलावा कहीं और नहीं जाने और कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने को कहा।

चंद्रा की ओर से पेश अधिवक्ता विशाल गोसाईं ने कहा कि उनके मुवक्किल 85 वर्ष के हैं और स्मृति लोप, मानसिक विकार, तंत्रिका संबंधी और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं तथा उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब उन्हें तत्काल जीवन रक्षक दवा, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की आवश्यकता हो, लेकिन उनके हिरासत में रहते हुए उन्हें यह उपलब्ध नहीं होगा।

आदेश में अदालत ने चंद्रा को अभियोजन पक्ष के किसी गवाह या पीड़ित परिवार के किसी सदस्य के साथ संवाद नहीं करने या उनके संपर्क में नहीं आने या मामले के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा। अदालत ने कहा कि अस्पताल जाने से पहले और वापस लौटने के बाद वह संबंधित जांच अधिकारी को सूचित करेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कह कि जेल में आरोपी को सभी आवश्यक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही हैं और अगर उन्हें चिकित्सकीय जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जांच में हस्तक्षेप करेंगे।

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