ताजा खबरें | विदेशी काला धन कानून के तहत सरकार ने 35,105 करोड़ रुपये के कर, जुर्माने की मांग की
Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि उसने विदेशी काला धन कानून के तहत 31 मार्च तक करीब 35,105 करोड़ रुपये का कर और जुर्माना मांगा है और 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।
नयी दिल्ली, 22 जुलाई सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि उसने विदेशी काला धन कानून के तहत 31 मार्च तक करीब 35,105 करोड़ रुपये का कर और जुर्माना मांगा है और 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत सरकार ने एक जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2025 के बीच कर/जुर्माना/ब्याज के रूप में 338 करोड़ रुपये की वसूली की है।
उन्होंने बताया, ‘‘31 मार्च, 2025 तक, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 1,021 आकलन पूरे हो चुके हैं। इनके जरिये लगभग 35,105 करोड़ रुपये से अधिक के कर और जुर्माने की मांग की गई है। कुल 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।’’
उन्होंने कहा कि कर की मांग तब निर्णायक रूप से स्पष्ट हो जाती है जब आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों, यदि कोई हों, का निर्णय हो जाता है।
काला धन अधिनियम, 2015 के तहत, करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निर्दिष्ट अनुसूचियों में सभी विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा करना अनिवार्य है। खुलासा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
चौधरी ने बताया कि भारत को 100 से ज़्यादा विदेशी कर क्षेत्राधिकारों से विदेशी संपत्तियों और आय के बारे में सूचना मिलती है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 22, 2025 06:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

