देश की खबरें | कल्याण अपहरण-हत्या मामले में उज्ज्वल निकम सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे : भाजपा नेता

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कल्याण की 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में नामी वकील उज्ज्वल निकम सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने दी।

मुंबई, 28 दिसंबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कल्याण की 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में नामी वकील उज्ज्वल निकम सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने दी।

भाजपा की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई का वादा किया है तथा ठाणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाए।

लड़की के माता-पिता, मिश्रा और कल्याण पूर्व से विधायक सुलभा गायकवाड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कल्याण में रहने वाले परिवार ने अपना दर्द साझा किया और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की।

मिश्रा ने कहा कि फडणवीस ने लड़की के माता-पिता को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया और इस बात पर जोर दिया कि अपराध के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लड़की का कल्याण के कोलसेवाड़ी से सोमवार दोपहर को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था, जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। मंगलवार सुबह उसका शव ठाणे जिले के भिवंडी के पास बापगांव में मिला।

मिश्रा के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि निकम को मामला सौंपा जाएगा, साथ ही उन्होंने ठाणे पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिवार पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे।

निकम देश के कुछ महत्वपूर्ण मामलों में विशेष सरकारी अभियोजक थे, जिनमें 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट और 26/11 के हमलों के बाद पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब का मुकदमा शामिल है।

पुलिस ने लड़की के अपहरण-हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विशाल गवली, उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिश्रा ने कहा, ‘‘यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सभी बेटियों की सुरक्षा और न्याय का मामला है।’’

ठाणे पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत भी आरोप जोड़े।

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