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देश की खबरें | आदिवासी महिला पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार : उच्चतम न्यायालय

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देश की खबरें | आदिवासी महिला पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 17 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आदिवासी महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी के हकदार होंगे।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार देने से इनकार करने से लैंगिक विभाजन और भेदभाव बढ़ता है, जिसे कानून द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘न्याय और समानता के सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालयों को उपरोक्त बातों का ध्यान रखना होगा और इस खुले सिद्धांत को प्रासंगिक रूप से लागू करना होगा।’’

शीर्ष अदालत ने वर्तमान मामले में कहा कि यदि अधीनस्थ अदालत के विचारों को बरकरार रखा जाता है, तो महिला और उसके उत्तराधिकारी परंपरागत रूप से ऐसी विरासत के लिए सकारात्मक दावे के अभाव के आधार पर संपत्ति के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।

यह फैसला एक आदिवासी महिला के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अपील पर आया। उन्होंने अपने नाना की संपत्ति के बंटवारे की मांग की थी।

निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत ने कानूनी उत्तराधिकारियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी मां का अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। निचली अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि महिला उत्तराधिकारी के बच्चे भी संपत्ति के हकदार हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2025 08:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).