तिरुवनंतपुरम, 22 अप्रैल केरल के पुलिस प्रमुख ने राज्य अपराध शाखा को निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई ट्रेन आगजनी की घटना की जांच का विवरण वह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दे जिसने हाल ही में यह मामला अपने हाथ में लिया है।
केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल कांत ने बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, रेलवे अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मामले को तत्काल प्रभाव से एनआईए की कोच्चि इकाई को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है।
इस आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी मलप्पुरम की अपराध शाखा के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह समय से पहले "सीडी फाइल, मामले से जुड़े रिकॉर्ड आदि" एनआईए को सौंप दें।
इस महीने की शुरुआत में कोझिकोड जिले में ट्रेन में आग लगने की घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी।
दो अप्रैल की रात को, अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में आरोपी शाहरुख सैफी ने अपने सह-यात्रियों को आग लगा दी थी। यह ट्रेन तब कोझिकोड में एलाथुर के पास कोरापुझा पुल पर पहुंची थी।
इस घटना में नौ लोग झुलस गए थे, जबकि बच्चे सहित तीन लोग पटरियों पर मृत पाए गए थे। पुलिस को आशंका है कि वे आग से बचने के प्रयास में गिर गए होंगे।
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