देश की खबरें | सोना तस्करी मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र की अपील पर आरोपियों को नोटिस जारी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोना तस्करी के दो आरोपियों की एहतियातन हिरासत के आदेश को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर इन लोगों को नोटिस जारी किया।
नयी दिल्ली, 19 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोना तस्करी के दो आरोपियों की एहतियातन हिरासत के आदेश को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र की अपील पर इन लोगों को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को दो लोगों-अदनान खालिद और फैसल पीए की एहतियातन हिरासत के आदेश को निरस्त कर दिया था।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और आरोपियों को नोटिस जारी किया। इसने केंद्र से कहा कि मामले में यदि आरोपियों के खिलाफ कोई अतिरिक्त दस्तावेज हो तो वह इसे दायर करे।
उच्च न्यायालय ने आरोपियों को एहतियातन हिरासत में रखने पर संबंधित विभागों की खिंचाई की थी।
यह भी पढ़े | हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने दिल्ली के ‘Happiness Curriculum’ को सराहा, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली.
केंद्र ने आदेश के खिलाफ अपील दायर कर कहा था कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारक्षेत्र के बाहर जाकर काम किया।
खालिद और फैसल को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। खालिद के घर से तस्करी की वस्तुओं की कथित बरामदगी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)