नयी दिल्ली, 26 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले ‘टूलकिट’ को साझा करने में कथित संलिप्तता को लेकर अभियोजन का सामना कर रहीं जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
रवि ने जमानत की उस शर्त में संशोधन की मांग की थी जिसके तहत विदेश यात्रा करने के लिये उन्हें पहले निचली अदालत से अनुमति लेनी होती है।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
रवि के वकील ने उच्च न्यायालय से इस शर्त को संशोधित करने का आग्रह किया था कि वह विदेश जाने से पहले निचली अदालत को सूचित करेंगी।
विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त को याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी, 2021 को किसानों के आंदोलन से संबंधित एक ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया में साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस समय केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। एक निचली अदालत ने 23 फरवरी, 2021 को उन्हें जमानत दे दी थी।
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