देश की खबरें | ‘टूलकिट’ मामला : निकिता जैकब की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मिला
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. किसानों के प्रदर्शन से संबंधित ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में दिशा रवि के साथ सह-आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए यहां एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का और समय दिया।
नयी दिल्ली, दो मार्च किसानों के प्रदर्शन से संबंधित ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में दिशा रवि के साथ सह-आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए यहां एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का और समय दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अर्जी स्वीकार करते हुए नौ मार्च तक पुलिस को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इससे पहले लोक अभियोजक ने कहा कि एजेंसी को जैकब की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।
अदालत नौ मार्च को एक और सह आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जैकब की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि वह मुलुक की याचिका के साथ नहीं बल्कि अलग मामले के तौर पर उनकी याचिका पर जिरह करना चाहती हैं। अदालत ने कहा कि वह नौ मार्च को दलीलें रख पाएंगी।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को जैकब की जमानत याचिका पर अपने जवाब की प्रति उनकी वकील को मुहैया कराने को कहा।
जैकब को तीन सप्ताह के लिए 17 फरवरी को बंबई उच्च न्यायालय से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी ताकि आरोपी दिल्ली में संबंधित अदालत का रुख कर सके।
अदालत ने 25 फरवरी को मुलुक को नौ मार्च तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी।
महाराष्ट्र की औरंगाबाद पीठ ने 16 फरवरी को मुलुक को 10 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने 23 फरवरी को दिल्ली की अदालत का रुख किया था।
मुलुक, रवि और जैकब पर राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ की टीम बेंगलुरु से रवि को गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आयी थी। दिल्ली की अदालत ने 23 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2021 12:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

