देश की खबरें | आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो व्यक्तियों को आटो चोरी करने के लिए तीन वर्ष की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड के धनबाद जिले में न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो व्यक्तियों को हत्या में इस्तेमाल ऑटोरिक्शा चोरी करने के लिए मंगलवार को तीन साल की सजा सुनाई गई।
धनबाद, 25 अप्रैल झारखंड के धनबाद जिले में न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो व्यक्तियों को हत्या में इस्तेमाल ऑटोरिक्शा चोरी करने के लिए मंगलवार को तीन साल की सजा सुनाई गई।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने राहुल वर्मा और लखन वर्मा को ऑटोरिक्शा चोरी करने का दोषी ठहराते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
लोक अभियोजक समीर कुमार ने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने सबूत नष्ट करने के लिए उन्हें 9 महीने की सजा और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायाधीश आनंद को 28 जुलाई, 2021 को धनबाद जिला अदालत के पास रणधीर वर्मा चौक पर तब एक ऑटोरिक्शा ने टक्कर मार दी थी जब वह सुबह की सैर के लिए निकले थे।
सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि न्यायाधीश काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ टहल रहे थे, तभी तिपहिया वाहन उनकी ओर मुड़ा, उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और वहां से निकल गया।
हत्याकांड की सुनवाई पिछले साल फरवरी में शुरू हुई थी और सुनवाई के दौरान 58 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने राहुल और लखन को दोषी करार देते हुए अगस्त में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
मृत्युपर्यंत कारावास के अलावा पीठ ने उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
हत्या की जांच के लिए शुरू में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2023 10:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

