जशपुर, दो अप्रैल छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दो सगी बहनों समेत तीन लड़कियों से चार लोगों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ दो आरोपी नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में तीन बालिकाओं से बलात्कार की दो अलग घटनाओं में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है तथा दो नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया है।
उन्होंने बताया कि तीन लोगों द्वारा बलात्कार की घटना के बाद तीन लड़कियों में से एक ने जब अपने 17 वर्षीय किशोर मित्र को मदद के लिए बुलाया तब उसने बुलाने वाली लड़की से ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 15 से 17 वर्ष उम्र की तीन पीड़ित लड़कियों की शिकायत के आधार पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला तीन आरोपियों के खिलाफ और दूसरा एक आरोपी लड़के के खिलाफ दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि एक नाबालिग सहित तीन आरोपी सोमवार को दो सगी बहनों सहित तीन लड़कियों को अपनी कार में अगवा कर पड़ोसी सरगुजा जिले के एक पर्यटन स्थल मैनपाट में ले गए थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रास्ते में तीनों ने कथित तौर पर लड़कियों को शीतल पेयपदार्थ (कोल्ड ड्रिंक) में शराब मिलाकर दी।
उन्होंने बताया कि जब लड़कियां शराब मिश्रित ‘कोल्ड ड्रिंक’ पीने के बाद बेहोश हो गईं तब आरोपियों ने जंगल में उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लड़कियों को पत्थलगांव बस अड्डे पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाद में लड़कियों में से एक ने मदद के लिए अपने 17 साल के मित्र को बस अड्डे पर बुलाया।
उन्होंने बताया कि वह लड़का अपनी परिचित लड़की को पास के एक लॉज में ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अन्य दो लड़कियों ने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किया तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस दल लॉज पहुंचा और लड़के को हिरासत में लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़कियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को सोमवार रात को पकड़ लिया। आरोपियों में से एक नाबालिग है तथा दो की पहचान सुनील और अभिषेक के रूप में की गई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज कराए हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)