देश की खबरें | सूचना उपलब्ध कराने में ढिलाई को लेकर तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने में ढिलाई बरतने पर अलग-अलग मामलों में तीन अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

जयपुर, 18 जनवरी राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने में ढिलाई बरतने पर अलग-अलग मामलों में तीन अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

इनमें दो अधिकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से हैं जबकि एक विकास अधिकारी हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह राशि उनके वेतन से वसूल की जाये। साथ ही आदेश की प्रति इन अधिकारियों के विभाग को भेजने की भी हिदायत दी गयी है।

शिकायतकर्ता की सूचना पर कोई कार्यवाई नहीं करने पर चित्तौड़गढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को चार बार तलब करने के बाद भी उन्होंने न तो कोई जवाब दिया न ही खुद हाजिर हुए। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारी के इस रुख पर नाराजगी जाहिर की और पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

आयोग ने एक अन्य मामले में कोटा जिले में देवली मांझी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। कोटा के एक नागरिक ने चिकित्सा अधिकारी से उस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे निजी चिकित्सकों के बारे में सूचना मांगी थी

एक और मामले में, आयोग ने श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर के विकास अधिकारी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now