देश की खबरें | कश्मीर को ‘विवादित क्षेत्र’ बताने पर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन को तीन नोटिस जारी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रशासन ने सोमवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) को तीन नोटिस जारी कर कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और उसे चुनाव कराने से रोक दिया है। साथ ही प्रशासन ने जिला अदालत परिसर में निषेधाज्ञा लगाने का फैसला किया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

श्रीनगर, नौ नवंबर प्रशासन ने सोमवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) को तीन नोटिस जारी कर कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और उसे चुनाव कराने से रोक दिया है। साथ ही प्रशासन ने जिला अदालत परिसर में निषेधाज्ञा लगाने का फैसला किया है।

श्रीनगर के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर उन्हें बार के संविधान के बारे में बताने को कहा है, जिसमें कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया गया है।

यह भी पढ़े | पंजाब में भी जांच से पहले CBI को लेनी होगी इजाजत: 9 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

नोटिस में कश्मीर बार के गठन का हवाला दिया गया है, जिसके लक्ष्यों में ‘कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के वृहद मुद्दे समेत जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाकर रास्ते तलाशने की बात कही गयी है।’

उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, ‘‘आपको इस विषय पर स्पष्टीकरण देना होगा क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है। जम्मू कश्मीर देश का अखंड हिस्सा है, ना कि विवादित क्षेत्र और यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुरूप भी नहीं है।’’

यह भी पढ़े | Nritya Gopal Das: महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत बिगड़ी, मेंदाता अस्पताल में भर्ती.

बार से उसके एसोसिएशन के प्रावधानों, पंजीकृत कार्यालय, कार्यकारिणी और पंजीकरण की वैधता समेत अन्य विवरण को लेकर सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र सौंपने को कहा गया है ।

नोटिस में कहा गया है कि जिलाधिकारी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के वकीलों से निवेदन मिला है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए रूख स्पष्ट किए जाने तक जेकेएचसीबीए को चुनाव की अनुमति नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने श्रीनगर में जिला अदालत परिसर में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू करने का फैसला किया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\