उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 31 साल पुराने हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
महाराजगंज जिले की एक अदालत ने 31 साल पुराने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एक वकील ने यह जानकारी दी.
महाराजगंज (उप्र), 13 सितंबर : महाराजगंज जिले की एक अदालत ने 31 साल पुराने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एक वकील ने यह जानकारी दी. अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को किशुन यादव (60), मूलचंद यादव (56) और राम नारायण यादव (66) को सभापति चौबे नामक युवक की हत्या का दोषी पाया.
उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण 10 जुलाई 1993 को चौबे की हत्या कर दी गई थी. अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के अलावा प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिला अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायाधीश ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. यह भी पढ़ें : इंडिगो की मुंबई-फुकेट उड़ान को खराब मौसम के कारण पेंगांग की ओर मोड़ा गया
उन्होंने बताया कि मामला मूल रूप से यहां परसामलिक थाने में दर्ज किया गया था और मुकदमे के दौरान 11 गवाहों से पूछताछ की गई थी. मिश्रा ने कहा कि फैसले के समय तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे और बाद में उन्हें जेल ले जाने के लिए हिरासत में लिया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 13, 2024 02:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

