बांग्लादेश के तीन लोगों को डकैती डालने के जुर्म में पांच वर्ष की कैद
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बांग्लादेश के तीन नागरिकों को डकैती डालने के जुर्म में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी तमहानेकर ने प्रत्येक दोषी पर 2,200 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
ठाणे, 4 अप्रैल : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बांग्लादेश के तीन नागरिकों को डकैती डालने के जुर्म में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी तमहानेकर ने प्रत्येक दोषी पर 2,200 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने आदेश 28 मार्च को सुनाया और इसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई. मामले के अनुसार 22 मार्च 2018 को ठाणे जिले के कशमीरा इलाके में तीन लोग मोहम्मद पलाश मोहम्मद इस्माइल हवलदार (32), लुकमान चिन्ना मिया (23) और बप्पी अकुबर शेख (27) दो अन्य लोगों के साथ एक घर में घुस गए थे . यह भी पढ़ें : Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की बढ़ेगी मुश्किल? SC की कमिटी की रिपोर्ट में बेल को लेकर किया गया अहम दावा
अतिरिक्त सरकारी वकील एस एच म्हात्रे ने बताया कि उन्होंने घर वालों को डराया-धमकाया और उनके आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन तथा 9,03,500 रूपए मूल्य के अन्य सामान लूट लिए. घटना में शामिल दो लोग अभी भी फरार हैं. अदालत ने मिया और शेख को पासपोर्ट अधिनियम ओर विदेशी अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 04, 2022 10:40 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

