देश की खबरें | यह महिला पहलवानों के लिए बड़ी जीत है: बजरंग, साक्षी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. स्टार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को पूर्व डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने के दिल्ली की अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे देश की महिला पहलवानों के लिए एक बड़ी जीत बताया।

नयी दिल्ली, 10 मई स्टार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को पूर्व डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने के दिल्ली की अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे देश की महिला पहलवानों के लिए एक बड़ी जीत बताया।

    दिल्ली की एक अदालत ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बृजभूषण पर आरोप तय हो गये हैं. माननीय अदालत का धन्यवाद।’’

उन्होंने लिखा, ‘‘ महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है. देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, पर यह फ़ैसला राहत देगा। जिन लोगों ने महिला पहलवानों को ट्रोल किया था उनको भी शर्म आनी चाहिए। सत्यमेव जयते।’’

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ माननीय न्यायालय ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। हम माननीय अदालत का धन्यवाद करते हैं।’’

हाल ही में खेल से संन्यास लेने वाली साक्षी ने कहा, ‘‘ हमें कई रात गर्मी बारिश में सड़क पर सोना पड़ा, अपना अच्छा खासा करियर त्यागना पड़ा, तब जाके आज न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाएं हैं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका दिल से आभार और जिन्होंने ‘ट्रॉलिंग’ और घटिया बातें की, भगवान उनका भी भला करे। भारत माता की जय।’’

साक्षी, बजरंग और विनेश फोगाट की तिकड़ी लगभग एक साल तक राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर पिछले साल लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरे थे।

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

अदालत 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।

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