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देश की खबरें | श्रमिक की हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने 2014 में 800 रुपये की चोरी से जुड़े मामले में मलाड में एक श्रमिक की हत्या करने के दोषी 32 वर्षीय युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | श्रमिक की हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा

मुंबई, 17 सितंबर मुंबई की एक अदालत ने 2014 में 800 रुपये की चोरी से जुड़े मामले में मलाड में एक श्रमिक की हत्या करने के दोषी 32 वर्षीय युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश (दिंडोशी अदालत) एस.एन. साल्वे ने संजय तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आठ अप्रैल को दोषी ठहराया था।

अदालत ने बुधवार को उपलब्ध कराये गये आदेश में कहा कि अभियुक्त को रोहित सिंह के कमरे में घुसकर लोहे की पत्ती से हमला कर उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया है।

अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी, पीड़ित और शिकायतकर्ता मजदूर के रूप में काम करते थे और एक निर्माण स्थल के पास अस्थायी रूप से बने घरों में रहते थे।

उनके ठेकेदार के कमरे से 800 रुपये की चोरी हुई थी और मजदूरों द्वारा तलाशी लेने पर पता चला कि तिवारी ने चोरी की है।

शिकायतकर्ता, जो पीड़िता का भाई भी है, ने कहा कि इस घटना के कारण आरोपी और अन्य श्रमिकों के बीच शत्रुता पैदा हो गई। शिकायतकर्ता और उसके साथ रह रहे एक व्यक्ति ने 27 अक्टूबर 2014 को सिंह को उसके कमरे में खून से लथपथ पाया।

पीड़ित के भाई ने आशंका जताई कि तिवारी ने सिंह की हत्या की है क्योंकि चोरी पकड़े जाने पर वह श्रमिकों से शत्रुता रखता था। उसने स्थानीय पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई और जिसे जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

परिस्थिति और चिकित्सकीय साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी ने सिंह की हत्या की है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2024 08:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).