शीर्ष न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये
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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ने के बाद उच्चतम न्यायालय ने ‘‘अत्यंत तात्कालिक महत्व के’’ के विषयों की सुनवाई के दौरान वकीलों और वादियों के लिये बुधवार को नये दिशानिर्देश तथा मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी किये।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिनों के लॉकडाउन को और 19 दिन बढ़ाने की मंगलवार को घोषणा की थी।

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये शीर्ष न्यायालय ने 23 मार्च को अपने कामकाज को सीमित कर दिया था और शीर्ष न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सिर्फ अत्यंत तात्कालिक महत्व के मामलों को ही सुनवाई के लिये ले रहा है।

नये परिपत्र (सर्कुलर) में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे अत्यंत तात्कालिक महत्व के विषयों की सुनवाई के लिये लॉकडाउन की अवधि के दौरान पीठें गठित करेंगे।

नया परिपत्र 23 मार्च और 26 मार्च को जारी पुराने परिपत्रों का स्थान ले लेगा।

शीर्ष न्यायालय ने कार्यवाही देखने के लिये वादियों को भी विकल्प मुहैया किया है।

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