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जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने चार इकाइयों पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कर्जदाताओं और उधार लेने को इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले मंच (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने चार इकाइयों पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मुंबई, सात मार्च रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कर्जदाताओं और उधार लेने को इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले मंच (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2017' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपये और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से जुर्माने की जानकारी दी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2025 07:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).