जरुरी जानकारी | रिजर्वबैंक ने मुंबई स्थित अपना सहकारी बैंक मुंबई पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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मुंबई, 24 सितंबर रिजर्व बैंक ने एनपीए वर्गीकरण सहित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अपना सहकारी बैंक, मुंबई पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि उसने एनपीए वर्गीकरण, मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के चालू खातों में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान करते समय तथा बचत बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया था।
अपना सहकारी बैंक का वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में था।
ऋणदाता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त अनुपूरक उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया गया।
हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया और इसका उद्देश्य बैंक के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या उनके साथ समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
राजेश
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 24, 2021 11:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

