देश की खबरें | हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जींद की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को एक युवक की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जींद (हरियाणा), 19 दिसंबर जींद की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को एक युवक की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने अभियुक्त विजय को उम्र कैद की सजा सुनायी तथा उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर के विक्रम ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय ने हत्या कर दी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी लेकिन समझौता हो गया था।

विक्रम का कहना था कि इसी रंजिश के चलते विजय ने तेजधार हथियार से वार कर सागर की हत्या कर दी।

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