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देश की खबरें | केरल की अदालत ने बच्ची से बार-बार दुष्कर्म को लेकर पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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देश की खबरें | केरल की अदालत ने बच्ची से बार-बार दुष्कर्म को लेकर पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

इडुक्की, 17 जुलाई केरल की एक अदालत ने अपनी बच्ची के साथ बार-बार दुष्कर्म करने को लेकर एक व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) शिजोमन जोसेफ ने बताया कि इडुक्की त्वरित विशेष अदालत की न्यायाधीश मंजू वी ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत व्यक्ति को विभिन्न अपराधों के लिए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की तीन सजा सुनाई।

अदालत ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए बच्ची के पिता पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसे उसकी बेटी को देने का निर्देश दिया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

विशेष सरकारी वकील ने बताया कि बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का मामला 2020 में सामने आया था, जब वह आठ साल की थी।

बच्ची, लगातार पेट दर्द से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। उसने एक दिन अपनी मां से पूछा कि क्या यह बीमारी उसके पिता की हरकत के कारण हुई है।

विशेष सरकारी वकील ने बताया कि जब मां ने उससे घटना के बारे में विस्तार से पूछा और उसके बाद ‘काउंसलिंग’ की गई, तो बार-बार यौन शोषण किये के बारे में जानकारी सामने आई।

अभियोजक ने बताया कि पीड़िता के बयान के अनुसार, जब वह पहली कक्षा में पढ़ती थी, तब से उसके पिता द्वारा घर पर उसका बार-बार यौन शोषण किया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि यह घटना किराये के उन दोनों घरों में हुई, जहां परिवार रहता था।

इसके बाद, करीमनूर पुलिस थाने में पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

विशेष सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए अधिकतम सजा की मांग की और अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2025 07:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).