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देश की खबरें | भगदड़ मामले में अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से कर्नाटक सरकार को रोका गया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामले में बिना पूर्व अनुमति के अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया। मामला पिछले महीने यहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से जुड़ा है।

देश की खबरें | भगदड़ मामले में अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से कर्नाटक सरकार को रोका गया

बेंगलुरु, आठ जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामले में बिना पूर्व अनुमति के अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया। मामला पिछले महीने यहां एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से जुड़ा है।

घटना से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने कहा, ‘‘(मामले को) पांच अगस्त को (सुनवाई के लिए) फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच, प्रतिवादी को अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। सभी याचिकाओं में पहले पारित अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा।’’

आरसीबी फ्रैंचाइजी की मालिक और उसका प्रबंधन करने वाली रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) के वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी जांच में पूरा सहयोग कर रही है।

हालांकि, उन्होंने चिंता जतायी कि इस स्तर पर आरोपपत्र दाखिल करने से कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है।

इसके बाद, अदालत ने सरकार को मौखिक रूप से स्पष्ट अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट पर आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया।

जवाब में राज्य के वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि समय से पहले रिपोर्ट दाखिल करने से याचिकाकर्ताओं को नये कानूनी उपाय तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सुनवाई के दौरान डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के वकील ने कहा कि कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी से उसके दैनिक कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

वकील ने कहा कि कंपनी को अपने सभी अनुबंध संबंधी लेन-देन में लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करना पड़ रहा है, जिससे जटिलताएं पैदा हो रही हैं।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पहले दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला किया और मामले की सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख निर्धारित की।

क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 09, 2025 01:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).