देश की खबरें | उच्च न्यायालय का अधिकारी को एनटीके नेता सीमन की पासपोर्ट संबंधी अर्जी पर विचार करने का निर्देश
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चेन्नई, 22 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को नाम तमिलर काची (एनटीके) के नेता एस. सीमन द्वारा दिये गये आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर विचार करने और उन्हें पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने सीमन की एक याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। सीमन ने उच्च न्यायालय से पासपोर्ट अधिकारियों को 10 साल की अवधि के लिए उनका पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
सीमन ने अपनी याचिका में कहा कि पिछले साल सितंबर के महीने में जब उन्होंने पड़ोसी देशों की यात्रा की योजना बनाई, तो उनका पासपोर्ट गायब हो गया और काफी प्रयास के बाद भी वह अपना पासपोर्ट नहीं ढूंढ़ पाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने नीलांकराय के पुलिस निरीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपने पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन भी दिया। वह 25 नवंबर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुए और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया।
सीमन के मुताबिक 31 जनवरी, 2025 को उन्हें एक पत्र भेजा गया जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने इस आधार पर उनका पासपोर्ट पुनः जारी करने से इनकार कर दिया कि उनके विरुद्ध आपराधिक मामलों की सुनवाई लंबित है।
उन्होंने दलील दी कि उन्होंने 23 मई, 2025 को अपना जवाब दिया था और अपने पासपोर्ट को फिर से जारी करने के आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया था। सीमन ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की अयोग्यता या गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना नहीं करना पड़ा है।
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