देश की खबरें | ईडी ने उच्च न्यायालय को बताया, उसके पास छापेमारी के दौरान परिसर सील करने का अधिकार नहीं
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चेन्नई, 19 जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा है कि अगर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत होने वाली तलाशी के समय कोई परिसर बंद हो, तो उसके पास परिसर को सील करने का कोई अधिकार नहीं है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह दलील फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रवींद्रन द्वारा दायर याचिकाएं बुधवार को न्यायमूर्ति एम एस रमेश और वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किए जाने के बाद दी।
आकाश और विक्रम ने याचिकाओं में अपने आवास और कार्यालय में तलाशी लेने और उसे सील करने की ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है।
जब मामला सामने आया, तो पीठ ने परिसर को सील करने के ईडी के अधिकार पर सवाल उठाया।
राजू ने कहा कि कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास परिसर को सील करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, उसके पास धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत ताला तोड़ने की शक्तियां हैं।
उन्होंने कहा कि लेकिन ईडी मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी।
उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि ईडी को याचिकाकर्ताओं के परिसरों पर चिपकाए गए नोटिस को वापस लेने और जब्त की गई सभी सामग्री वापस करने का निर्देश दिया गया है।
इसके बाद पीठ ने अंतरिम आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया और मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 19, 2025 02:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

