जरुरी जानकारी | न्यायालय स्पाइसजेट, कलानिधि मारन के बीच विवादों में मध्यस्थता की याचिका पर विचार करेगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह विमानन कंपनी स्पाइसजेट और मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन तथा उनकी काल एयरवेज के बीच विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता के संयुक्त अनुरोध पर विचार करेगा।
नयी दिल्ली, 16 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह विमानन कंपनी स्पाइसजेट और मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन तथा उनकी काल एयरवेज के बीच विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता के संयुक्त अनुरोध पर विचार करेगा।
शेयर हस्तांतरण मुद्दे पर विवाद सहित उनके बीच सभी लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए यह मध्यस्थता की जा सकती है।
स्पाइसजेट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया कि किफायती विमानन कंपनी और मारन के बीच तीन मामले लंबित और एक का निपटारा 29 जुलाई को हो गया है।
शुरू में रोहतगी ने पक्षों के बीच सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए चार से छह सप्ताह का समय मांगा।
हालांकि, मारन और उनके काल एयरवेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने हैदराबाद मध्यस्थता केंद्र में पक्षों के बीच मध्यस्थता का सुझाव दिया। रोहतगी के माध्यम से स्पाइसजेट ने भी इसका समर्थन किय।
पीठ ने कहा, ''हम विचार करेंगे।''
शुरुआत में रोहतगी ने कहा, ''हमारे बीच तीन मुद्दे हैं। एक इस मामले से संबंधित मुद्दा है और दो अन्य मुद्दे हैं, जो वर्तमान मामले का हिस्सा नहीं हैं।
दूसरा पक्ष तीनों मामलों को एक बार में निपटाने का इच्छुक है। इस मामले में दो मुद्दे विदेशी हैं और उनमें से एक का निपटारा 29 जुलाई को किया जा चुका है।''
उन्होंने कहा कि एक मुद्दा यह था कि एयरलाइन ने एक ऋणदाता से कर्ज लिया था, जो वादियों (मारन और अन्य) द्वारा दी गई सुरक्षा द्वारा समर्थित था और प्रतिवादी चाहते थे कि ऋण हमें चुकाना चाहिए। हम ऋणदाता के साथ एक समझौता कर चुके हैं और सुरक्षा जारी कर दी जाएगी और इसलिए वह मुद्दा खत्म हो गया है।
दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के सुझाव पर सहमति जताई।
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