अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की अपील ठुकराई
केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाने की मांग करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी.
कोच्चि, 5 मई : केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाने की मांग करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. राज्य के पलक्कड़ जिले में पिछले साल नवंबर में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत (27) की हत्या कर दी गई थी. न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने मृतक की विधवा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. इस आदेश का विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सका है.
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यदि किसी दूसरी एजेंसी से नए सिरे से जांच शुरू की जाती है तो पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी जिससे अंतिम रिपोर्ट सौंपने में देर होगी और इस बीच आरोपी को जमानत भी मिल सकती है. यह भी पढ़ें : Bihar Shocker: जमुई में कोचिंग से घर लौट रही 14 वर्षीय लड़की से 5 छात्रों ने किया गैंगरेप- 3 गिरफ्तार
पिछले साल 15 नवंबर को ए. संजीत (27) अपनी पत्नी को कार्यालय ले जा रहा था जब उसकी हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पदाधिकारी भी शामिल था. पुलिस का कहना है कि पीएफआई पदाधिकारी संजीत की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था.