जरुरी जानकारी | अदालत ने नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई कर रही पीठ के पास भेजी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के पास भेज दिया। पीठ पहले से इस मामले में याचिका पर सुनवाई कर रही है।
नयी दिल्ली, 12 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के पास भेज दिया। पीठ पहले से इस मामले में याचिका पर सुनवाई कर रही है।
नई याचिका में नीति को चुनौती देते हुए कहा गया है कि देसी और विदेशी शराब की बिक्री के लिये 32 संभागीय लाइसेंस की अनुमति देना अवैध और मनमाना है।
मामला जब सुनवाई के लिये आया, न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि इसी तरह की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है। उस पीठ ने इस समय कोई राहत देने से इनकार किया है और स्वीकृत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, इस पीठ को याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह पर अदालत ने मामले को सुनवाई के लिये मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बुधवार को सूचीबद्ध किया।
अदालत आशियाना टावर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लि. की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दिल्ली सरकार की 28 जून को जारी ई-निविदा नोटिस को खारिज करने का आग्रह किया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में देसी और विदेशी शराब की आपूर्ति के लिये खुदरा दुकानों को लेकर 32 संभागीय लाइसेंस हेतु क्षेत्रवार इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोलियां आमंत्रित करने के लिये प्रक्रियाओं का जिक्र है।
याचिका में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को चुनौती देते हुए उसे अवैध, अनुचित, मनमाना और दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करार दिया गया है।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने किया।
इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की पीठ ने नई आबकारी नीति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। खुदरा शराब बेचने वाले दुकानदारों के अनुसार नई नीति से साठगांठ को बढ़ावा मिलेगा।
खुदरा शराब दुकानदारों का समूह रेडीमेड प्लाजा इंडिया प्राइवेट लि. की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस देते हुए मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 13, 2021 05:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

