देश की खबरें | न्यायालय ने भूमि धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कीं
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने 2023 में बिहार के पटना में पिस्तौल दिखाकर एक व्यक्ति से लगभग 60 खत्ता जमीन का फर्जी विक्रय पत्र तैयार करवाने के आरोपी दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा, “आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं।”
नयी दिल्ली, 17 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने 2023 में बिहार के पटना में पिस्तौल दिखाकर एक व्यक्ति से लगभग 60 खत्ता जमीन का फर्जी विक्रय पत्र तैयार करवाने के आरोपी दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा, “आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं।”
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आरोपियों के वकील ललित मोहन राय और ललित राय से कहा, "आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें नियमित जमानत दी जाए।"
जब आरोपियों के वकील ने इस आधार पर राहत देने पर जोर दिया कि एक सह-आरोपी को उच्च न्यायालय ने जमानत दी है, तो न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "कृपया सुबह के समय अदालत का माहौल खराब न करें।"
पीठ ने कहा कि आरोपी 30 अक्टूबर, 2023 को पीड़ित को पिस्तौल दिखाकर पटना रजिस्ट्री कार्यालय ले गए और उसे जमीन का विक्रय पत्र अपने पक्ष में करवाने के लिए मजबूर किया।
गांधी मैदान थाने में 26 नवंबर, 2023 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
भूमि धोखाधड़ी मामले में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के दो मई के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पटना जिले के कन्हौली गांव के निवासी याचिकाकर्ताओं ने एक व्यक्ति को कथित तौर पर लगभग 60 खत्ता भूमि का फर्जी विक्रय विलेख तैयार करवाने के लिए मजबूर किया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2025 12:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

