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देश की खबरें | अदालत ने महामारी के मद्देनजर हत्या के मामले में दोषी एक व्यक्ति की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए और जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। जेल की एक फैक्टरी में काम करते वक्त उक्त व्यक्ति की तीन उंगलियां कट गई थीं।

देश की खबरें | अदालत ने महामारी के मद्देनजर हत्या के मामले में दोषी एक व्यक्ति की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

नयी दिल्ली,18 अप्रैल देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए और जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। जेल की एक फैक्टरी में काम करते वक्त उक्त व्यक्ति की तीन उंगलियां कट गई थीं।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने दोषी की अंतरिम जमानत 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इसके बाद नियमित पीठ मामले को देखेगी।

पीठ ने कहा,‘‘ महामारी के मौजूदा हालात और जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने की जरूरत को देखते हुए हमारा मानना है कि नियमित पीठ द्वारा मामले पर विचार करने तक अंतरिम जमानत 20 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए। इसे 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करें ,तब तक पूर्व के नियम और शर्तों पर ही अंतरिम जमानत बढ़ाई जाती है।’’

दोषी ठहराए गए वेद यादव के वकील सिद्धार्थ यादव ने कहा कि व्यक्ति जेल की फैक्टरी में ‘सेवादार’ के तौर पर काम करने के दौरान 20 जनवरी को एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी तीन उंगलियां कट गई थीं।

उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि दोषी को जेल के अधिकारियों ने डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया था लोकिन वहां उसका ऑपरेशन सफल नहीं रहा और व्यक्ति की उंगलियां काटनी पड़ी थीं। इसे देखते हुए उसकी सजा को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसके बाद उसे जेल में वापस लौटना था।

दोषी के वकील ने कहा कि व्यक्ति को पीड़ा हो रही है और उसे कमजोरी भी लग रही है और जेल में संक्रमण के मामलों को देखते हुए एवं उसके खराब स्वास्थ्य के चलते उसके भी संक्रमण की चपेट में आने की आशंका है । वकील ने अंतरिम जमानत की अवधि को 60 दिन बढ़ाने की मांग की।

गौरतलब है कि व्यक्ति को 2012 में हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 18, 2021 02:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).