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अदालत ने पूछा: क्या जरूरी सामान लेकर जा रहे वाहनों को माथेरान जाने दिया जा सकता है

न्यायमूर्ति एस जे काथावाला पूर्व विधायक सुरेश नारायण लाड की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के रायगड जिले के माथेरान में वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का अनुरोध किया गया है ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के बीच इस हिल स्टेशन के बाशिंदों को जरूरी वस्तुएं प्रदान की जा सकें।

अदालत ने पूछा: क्या जरूरी सामान लेकर जा रहे वाहनों को माथेरान जाने दिया जा सकता है
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मुम्बई, 14 मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति को इस विषय पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि जरूरी सामानों एवं खाद्य आपूर्ति ढोने वाले वाहनों को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील माथेरान हिल स्टेशन पर जाने दिया जा सकता है या नहीं।

न्यायमूर्ति एस जे काथावाला पूर्व विधायक सुरेश नारायण लाड की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के रायगड जिले के माथेरान में वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का अनुरोध किया गया है ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के बीच इस हिल स्टेशन के बाशिंदों को जरूरी वस्तुएं प्रदान की जा सकें।

अर्जी के अनुसार चूंकि माथेरान को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया था, ऐसे में वाहनों को दस्तूरी से आगे जाने की इजाजत नहीं है। एंबुलेंस, दमकल गाड़ियां और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाहन अपवाद हैं।

अर्जी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं रायगड के जिलाधिकारी को नियमों में ढील देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि जरूरी सामान लेकर छोटे टेंपो और ट्रक वहां जा सकें।

अदालत को बृहस्पतिवार को बताया गया कि स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोंकण संभाग के संभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड की अध्यक्षता में एक अंतरिम निगरानी समिति बनायी गयी है।

तब अदालत ने इस समिति को 15 मई को बैठक करने और इस पर उपयुक्त निर्णय लेने को कहा कि क्या वाहनों को जरूरी सामान लेकर माथेरान लेकर जाने दिया जा सकता है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

अदालत ने कहा कि पारिस्थतिकी की दृष्टि से संवेदनशील माथेरान की सुरक्षा और व्यक्ति की आसानी से बुनियादी जरूरत के सामान एवं खाद्य आपूर्ति हासिल करने के अधिकार के बीच संतुलन कायम किया जाना चाहिये।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 14, 2020 08:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).