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देश की खबरें | अदालत ने पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोप से व्यक्ति को बरी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को मामले में विभिन्न विरोधाभासी तथ्यों और विसंगतियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

देश की खबरें | अदालत ने पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोप से व्यक्ति को बरी किया

ठाणे, तीन मार्च ठाणे की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को मामले में विभिन्न विरोधाभासी तथ्यों और विसंगतियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

सत्र न्यायाधीश बी अग्रवाल ने 28 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हो पाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 11 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर के लोकमान्य नगर स्थित अपने घर में पत्नी पर चाकू से हमला किया था।

बचाव पक्ष के वकील सागर कोल्हे ने अभियोजन पक्ष के मामले का विरोध किया तथा जांच और व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए।

अभियोजन पक्ष का मामला व्यक्ति की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई प्राथमिकी तथा उसकी बेटियों और पुलिस अधिकारियों सहित गवाहों की गवाही पर आधारित था।

हालांकि, न्यायाधीश अग्रवाल ने मामले में कई विसंगतियों का उल्लेख किया।

प्राथमिकी में कहा गया कि हमला सुबह सात बजे हुआ, लेकिन अदालत में पीड़िता ने दावा किया कि हमला देर रात तीन बजे हुआ।

पीड़िता ने शुरू में आरोप लगाया था कि उसके पति ने एक व्यक्ति के अक्सर उनके घर आने के कारण उस पर हमला किया था। लेकिन अदालत में महिला ने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को पारिवारिक मित्र बताया और आरोपी पर कोई संदेह नहीं जताया।

पीड़िता ने अपनी ही दर्ज कराई प्राथमिकी और बयान का खंडन करते हुए घटनाओं का क्रम और हमले की प्रकृति के बारे में अलग बात कही।

अदालत ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा। ऐसे सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 03, 2025 03:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).